मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2025 : बेटियों की चिंता खत्म मिलेगा 51 हजार रुपए शादी के लिए - sarkarikhabar.online

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2025 : बेटियों की चिंता खत्म मिलेगा 51 हजार रुपए शादी के लिए

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2025

उत्तर प्रदेश के केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बेटियों को विवाह के लिए तथा विधवा तलाकशुदा महिलाओं को पुनर्विवाह में सहायता करने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की गई है इस योजना के अंतर्गत 51000 की राशि दी जाती है बेटियों के शादी में यह पैसा बैंक ट्रांसफर द्वारा महिलाओं के खाते में दिया जाता है तो आईए जानते हैं इस योजना से जुड़ी पात्रता आवेदन की प्रक्रिया इसलिए लेख में अंत तक बनी रही है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की पात्रता

• इस योजना का लाभ लेने के लिए कन्या की उम्र 18 वर्ष से अधिक होने चाहिए और की उम्र 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए।

• अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग सामान्य और अल्पसंख्यक वर्ग में आने वाले कन्या इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

• मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए कन्या घर में सालाना इनकम 2 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए ।

• आवेदक करने वाली कन्या उत्तर प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना मापदण्ड

• इस योजना का लाभ उन्हें कन्याओं को मिलेगा जिनका विवाह तय हो चुका है ।

• जो महिलाओं का तलाक हो गया है ऐसे चालक सुधा कन्या जिनका कानूनी रूप से तलाक हुआ हो वह भी इसका लाभ ले सकते हैं।

• विधवा महिला विश्व योजना के लिए पात्र है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट

• आधार कार्ड

• कन्या के परिवार का आय प्रमाण पत्र

• जाति प्रमाण पत्र

• वर वधु की फोटो

• मोबाइल नंबर

• बैंक खाता विवरण

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन कैसे करें

• सर्वप्रथम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के आधिकारिक वेबसाइट पर https://cmsvy.upsdc.gov.in/ जाना होगा।

• इसकी आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करने के बाद होम पेज पर आवेदन करें लिंक पर क्लिक करना होगा।

• उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन है होगा जिसमें पूछे गए पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक भर देना होगा।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2025 उत्तर प्रदेश की योजना है जिसमें कन्या को जो आर्थिक रूप से कमजोर है सरकार द्वारा 51000 की राशि की मदद की जाती है जिसमें तलाकशुदा है विधवा महिलाओं को भी पुनर्विवाह करने के लिए सहायता राशि दी जाती है इस योजना में आवेदन उत्तर प्रदेश के मूल निवासी कर सकेंगे अधिक जानकारी अखिलेश के आधिकारिक वेबसाइट पर विकसित करें और वहीं से आवेदन करें।

 

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